नयी दिल्लीः आयकर सहित अन्य आर्थिक राहतों की घोषणा सरकार ने की है। केंद्र
सरकार ने यह फैसला कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए लिया है। आम लोगों
तथा कारोबारियों को आयकर ब्याज में रियायत, रिटर्न तथा अन्य नियमों की पालना
में कई प्रकार के छूट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यमंत्री
अनुराग ठाकुर के साथ यहाँ आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीमा एवं उत्पाद
शुल्क, दिवाला कानून, बैंकिंग, मात्स्यिकी आदि से संबंधित कई प्रकार की घोषणायें
की। अधिकतर मामलों में अनुपालन की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गयी है। साथ ही
आम लोगों को राहत देते हुये उन्होंने कहा कि तीन महीने तक दूसरे बैंक के एटीएम से
पैसा निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। खाताधाकों के लिए तीन महीने तक
न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं होगी। उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री किसी आर्थिक
पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इसकी
घोषणा करेगी।
आयकर सहित सारे फैसले राष्ट्रीय संकट के दौरान लागू
श्रीमती सीतारमण ने बताया कि 2018-19 के लिये देरी रिर्टन भरने की अंतिम तारीख
31 मार्च से बढ़कर 30 जून की गयी है और इस पर लगने वाला ब्याज 12 से घटाकर नौ
प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही स्रोत पर काटे गये कर को देर से जमा करने पर
ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत की गयी है हालांकि इसकी अंतिम
तिथि पहले की तरह 30 जून ही रहेगी। कोरोना से उत्पन्न स्थिति और अनेक राज्यों में
लॉक डाउन की घोषणा होने की वजह से यह सारा काम काज प्रभावित हो गया है। लॉक
डाउन और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा होने की वजह से सरकारी औपचारिकताओं को
कारोबारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी छूट से स्थिति सामान्य होने के बाद लोगों को
यह सब कुछ पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा।
[subscribe2]
Be First to Comment